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सरकार अगले महीने लागू कर सकती है यह खास नीति ...

हर साल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा

सरकार पुराने चार पहिया वाहनों और टूव्हीलर्स के लिए व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी (वाहन कबाड़ नीति) अगले महीने से लागू करने का एलान कर सकती है। बहुप्रतिक्षित वाहन कबाड़ नीति के लागू होने से सुस्ती और गिरावट का सामना कर रही देश की अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी। नई गाड़ियों की मांग बढ़ने से ऑटोमोबाइल सेक्टर रफ्तार पकड़ेगा। ग्राहकों को नए वाहन 30 फीसदी तक सस्ते मिलेंगे। पुराने वाहनों से वायु प्रदूषण में 25 फीसदी की कमी आएगी। वहीं स्क्रैप सेंटरों पर बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होंगे। 

अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी का काम करेगी

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 15 साल पुराने निजी और कमर्शियल चार पहिया और दोपहिया वाहनों को ठिकाने लगाने के लिए वाहन कबाड़ नीति बनाने का काम आखिरी चरण में है। इसके बाद वाहन कबाड़ नीति को कैबिनेट के पास भेज दिया जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के मौजूदा समय में वाहन कबाड़ नीति अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी का काम करेगी। 

पुरानी गाड़ियों का क्या होगा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाहन कबाड़ नीति में 15 वर्ष पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाने का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। लेकिन ऐसी गाड़ियों को चलाने के लिए हर साल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन रिन्यू (पंजीकरण नवीनीकरण) कराने की फीस को बढ़ाकर दो से तीन गुना कर दिया गया है। इससे वाहन मालिक पुरानी गाड़ियों को बेचकर नई गाड़ी खरीदने के लिए आकर्षित होंगे। 

नए वाहन होगा मुफ्त रजिस्ट्रेशन

पुरानी गाड़ी को कबाड़ केंद्र को बेचने का प्रणाम पत्र पेश करने पर नई गाड़ी खरीदने पर उसका रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ हो जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक नई वाहन कबाड़ नीति के दायरे में 2.80 करोड़ वाहन आएंगे। इस नीति के साथ देश में बड़े पैमाने पर वाहन कबाड़ केंद्र बनाए जांएगे। जिससे बड़ी संख्या में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं, ऑटोमोबाइल सेक्टर को रिसाइकिल में सस्ते में स्टील, एल्युमीनियम, प्लास्टिक जैसे पार्ट्स मिल सकेंगे। 

कितनी बढ़ेगी फीस

वाहन कबाड़ नीति लागू होने के बाद नई मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन फीस एक हजार रुपये होगी। लेकिन यदि पुरानी का नवीनीकरण कराते हैं तो फीस दो हजार रुपये होगी। नए थ्री व्हीलर और ऑटो का रजिस्ट्रेशन शुल्क 5,000 रुपये होगा, जबकि पुराने वाहन का पंजीकरण शुल्क 10,000 रुपये होगा। नए एलएमवी (लग्जरी टैक्सी) की रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 रुपये होगी, वहीं पुराने का नवीनीकरण शुल्क 15,000 रुपये कर दिया गया है। 

ट्रक, बस आदि भारी वाहनों के नवीनीकरण को 20,000 से बढ़ाकर 40,000 हजार रुपये कर दिया है। इतना ही नहीं नवीनीकरण में देरी होने पर 500 रुपये प्रति माह जुर्माना लिया जाएगा। मोटरसाइकिल पर यह दर 300 रुपये प्रति माह होगी। 
नई कार की रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 रुपये होगी, वहीं पुरानी कार का नवीनीकरण शुल्क 20,000 रुपये कर दिया गया है। 

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